विधवा पेंशन योजना 2024: जानिए घर बेठे कैसे करे रजिस्ट्रेशन लॉगिन, कागजात क्या हैं

विधवा पेंशन योजना 2024: उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवाओं के लिए विधवा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है, यह योजना उन औरतों को जीवन यापन करने के लिए ₹1,000 हर महीने सीधे बैंक खाते में प्रदान करती है, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन जी रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विधवा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद देती है।

इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Widow Pension Yojana) के बारे में जानकारी देंगे जैसे कि इस योजना के बारे में जानकारी, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, इसके अलावा विधवा पेंशन योजना से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी यहां पर देंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।

Widow Pension – Uttar Pradesh के बारे में जानकारी

UP Widow pension Yojana registration apply process

उत्तर प्रदेश में रहने वाली विधवाओं को आर्थिक तंगी का कई बार सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली विधवाओं के के लिए विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है।

इस योजना को महिला कल्याण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह गरीब रेखा से नीचे कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिसमें हर महीने मासिक पेंशन दी जाती है। 18 साल के ऊपर की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है।

पेंशन से मिलने वाली राशि विधवा महिलाओं को अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है। यह योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। यह योजना विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने में मदद करती है।

UP Widow Pension Yojana Highlight

कारकमुख्य जानकारी
योजना का नामयूपी विधवा पेंशन 2024
राज्यउत्तर प्रदेश (UP)
योजना की शुरुआतमहिला कल्याण विभाग
मुख्य उद्देश्यराज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना
आर्थिक मदद राशि₹1,000/-
ऑफियशल वेबसाइटअभी आवेदन करें

UP Widow Pension Yojana फायदे

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के कई सारे फायदे हैं जिनका लाभ विधवा महिलाएं आसानी से ले सकती है

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹1000 की हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है.
महिलाएं इस पेंशन राशि का उपयोग अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकती है.
यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है.

UP Widow Pension Yojana पात्रता

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की पात्रता निम्नलिखित प्रकार है :
आवेदनकर्ता महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए.
आवेदनकर्ता महिला के पास अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए.
विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से काम नहीं होनी चाहिए
महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए
एक एक्टिव बैंक खाता मौजूद होना चाहिए
महिला आवेदक के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन निम्नलिखित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर किया जा सकता है:

  1. सबसे पहले आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल को ओपन करें.
  2. वेबसाइट के होम पेज से निराश्रित महिला पेंशन को सेलेक्ट करें
  3. अगले पेज पर Apply Online पर क्लिक करें
  4. इसके बाद अपनी पर्सनल जानकारी यहां पर एंटर करें जिसमें बैंक की जानकारी इनकम डिटेल को सही-सही भरे.
  5. इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें जिसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बर्थ सर्टिफिकेट पति का डेथ सर्टिफिकेट इत्यादि को अपलोड करना है.
  6. इसके बाद टर्म्स ऑफ कंडीशन और डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करें.
  7. अपनी सभी जानकारी भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें.

इस योजना को देखे >> Jyotiba Phule Shramik Kanyadan Yojana

UP Widow Pension Yojana जरूरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इस प्रकार है:

  • एक कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आधार कार्ड
  • इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट
  • पति का डेथ सर्टिफिकेट
  • आधार लिंक मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड
  • एक शपथ पत्र जिसमें यह लिखा हुआ हो कि आपने किसी भी तरह का कोई पहल योजना का लाभ नहीं लिया हुआ हो.

FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विधवा पेंशन स्कीम क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में रहने वाले विधवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए यह सामाजिक कल्याण योजना शुरू की गई है जिस महिला कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

इस योजना का लाभ किन्हे दिया जाएगा?

इस योजना के लिए आवेदन 18 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती है इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर महीने उनके बैंक खाते में ₹1000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

किन्हे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा

18 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जिनकी परिवार की वार्षिक आय ₹200000 से अधिक है उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा.

क्या उत्तर प्रदेश से बाहर विधवा महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा

जी नहीं यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है जो महिलाएं उत्तर प्रदेश में रहती है और वह विधवा हो गई है वह इस योजना का लाभ ले सकती है.

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन आप अपनी नजदीकी सीएससी सेंटर से कर सकती है आवेदन करने के लिए आपको अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट बैंकिंग डिटेल अपना पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि जानकारी देनी होगी जैसे ही आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है इसके बाद आपके बैंक खाते में हर महीने इस योजना के तहत आर्थिक मदद पहुंचा दी जाती है.

अगर महिला वृद्धा पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो क्या उसे इस योजना से लाभ मिलेगा?

जी नहीं अगर महिला आवेदक पहले से सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ ले रही है तो ऐसे में इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा.

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