UP Shauchalaya Sahayata Yojana 2024: उत्तर प्रदेश में शौचालय सहायता योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को और उनके घरों में शौचालय बनवाने वआर्थिक सहायता प्रदान करना है. उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना (यूपीएसएसवाई) भारत सरकार की “स्वच्छ भारत मिशन” का एक हिस्सा है। यह योजना खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना (UP Shauchalaya Sahayata Yojana) के बारे में जानकारी देंगे जैसे कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जरूरी दस्तावेज, इस योजना से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी यहां बताई जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए.
UP Shauchalaya Sahayata Yojana Highlight
कारक | मुख्य जानकारी |
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योजना का नाम | यूपी शौचालय सहायता योजना 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
योजना की शुरुआत | 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई |
मुख्य उद्देश्य | जो लोग अपने घर में शौचालय बनवाने और पैसों की तंगी के कारण शौचालय नहीं बनवा सकते उन्हें आर्थिक सहायता देना |
आर्थिक मदद राशि | ₹12,000/- |
एप्लीकेशन फॉर्म | अभी डाउनलोड करें |
सोर्स और रेफरेंस | अधिक जाने |
यूपी शौचालय सहायता योजना के बारे में जानकारी
उत्तर प्रदेश में शौचालय सहायता योजना को लांच किया गया है जो खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), विकलांग, विधवाएं और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उनके घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करती है. इस योजना की शुरुआत 2017 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत की गई थी, जो भारत में खुले में शौच को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है।
इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में, ₹50,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार पात्र हैं। वही शहरी क्षेत्रों में, ₹60,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवार पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ₹12,000 वही, शहरी क्षेत्रों में ₹15,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। जो लोग अपने घर में शौचालय बनवाने और पैसों की तंगी के कारण शौचालय नहीं बनवा सकते, ऐसे में यह योजना उन्हें अपने घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता देती है, इससे राज्य में खुले में शौच को खत्म किया जा सकता है.
फ़ायदे
शौचालय सहायता योजना कई सारे फायदे हैं , जो की निम्नलिखित प्रकार है –
इस योजना के अंतर्गत ₹12,000/- का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
पैसों का भुगतान दो किस्तों में सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।
शौचालय बनने से पहले ₹6,000/- और शौचालय बनने के बाद दूसरी किस्त ₹6,000/- बैंक खाते में दी जाएगी।
शौचालय निर्माण के लिए सामग्रीऔर श्रम लागत को कवर करने के लिए अपने पास से कुछ पैसों का उपयोग किया जा सकता है।
पात्रता
- आवेदक के पास अपना घर होना चाहिए, लेकिन उसमें शौचालय नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी।
- आवेदक को किसी अन्य सरकारी योजना से समान लाभ प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।
- आवेदक को नियमित रूप से अंशदान जमा करना होगा।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के पास किसी भी बैंक का एक एक्टिंग बैंक खाता मौजूद होना चाहिए।
- आवेदक के पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास में इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- आवेदक के घर का टैक्स भरा हुआ होना चाहिए।
यूपी शौचालय सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना के लिए आवेदन आसानी से किया जा सकता है, इस योजना के अंतर्गत अपना फार्म भरने के लिए निम्नलिखित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाया जा सकता है-
स्टेप -1: सबसे पहले जिला पंचायत राज अधिकारी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाए।
स्टेप -2: ग्राम पंचायत सचिव/स्वच्छता कार्यकर्ता सूची का वेरिफिकेशन करता है और शौचालय-विहीन लोगों की लिस्ट को श्रम विभाग कार्यालय में भेजता है.
स्टेप -3: जिन लोगों का नाम लिस्ट में मौजूद होता है उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है.
स्टेप -4: इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करें
स्टेप -5: इसके बाद अपने निकटतम लेबर ऑफिस में जाए.
स्टेप -5: संबंधित तहसील के तहसीलदार , संबंधित विकास खंड अधिकारी, से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाए.
स्टेप -6: जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है, अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को इसी कार्यालय में जमा करवा देना है.
स्टेप -7: कुछ समय बाद आपके बैंक खाते में शौचालय की पहली किस्त ₹6,000/- ट्रांसफर की जाएगी और दूसरी किस्त शौचालय बनने के बाद श्रम विभाग द्वारा आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है.
नोट: इस योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत सचिव, जिला पंचायत राज अधिकारी, विकास खंड अधिकारी इत्यादि से संपर्क किया जा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज़
शौचालय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उनकी सूची कुछ इस प्रकार है-
- निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की फोटोकॉपी
- आधार कार्ड की फोटोकॉपी
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- एक शपथ पत्र, जिसमें अन्य योजना से शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है.
- परिवार के पास कोई पक्का मकान नहीं है.
योजना का प्रभाव
यूपीएसएसवाई ने खुले में शौच की प्रथा को कम करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार लाने में अहम भूमिका निभाई है। योजना के तहत लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर में प्रकार के सुधार देखने को मिले हैं। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई है जो पैसों की तंगी के कारण अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते थे।
FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
शौचालय सहायता योजना से क्या लाभ मिलेगा?
उत्तर प्रदेश में शौचालय सहायता योजना एक प्रमुख योजना है जो गरीब लोगों को उनके घर में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा?
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), विकलांग, विधवाएं और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को उनके घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की आय कितनी होनी चाहिए?
ग्रामीण क्षेत्रों में, वार्षिक आय ₹50,000 से कम वाले परिवार पात्र हैं। शहरी क्षेत्रों में, वार्षिक आय ₹60,000 से कम वाले परिवार पात्र हैं।
इस योजना के तहत कितनी आर्थिक मदद दी जाएगी?
₹12,000 (ग्रामीण क्षेत्रों में) या ₹15,000 (शहरी क्षेत्रों में) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं?
शौचालय सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरे, फिर अपने नजदीकी लेबर ऑफिस में जाए, तहसीलदार से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाए, संबंधित विकास खंड अधिकारी को सहायता योजना के अंतर्गत लाभ का फायदा लेने के लिए, इस एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करवा. इसके बाद इसे लेबर ऑफिस में ही जमा कर दे.
इस योजना के लिए आवेदन कहां कहां किया जा सकता है?
आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान या शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका परिषद के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र।
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है?
लाभार्थियों का चयन ग्राम सभाओं या नगरपालिका परिषदों द्वारा गठित समितियों द्वारा किया जाता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। यह योजना खुले में शौच की प्रथा को खत्म करने और देश को स्वच्छ बनाने के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, उम्मीद करता हूं यह योजना आपको और आपके परिवार के लिए बेहतर साबित रहेगी. अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट करें.