Matritva, Shishu Evam Baalika Madad Yojana: महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कई सारी योजना चलाई जा रही है, उन्हीं योजनाओं में से एक मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना है। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान देना है।
इस योजना के जरिए, गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, पोषण सहायता और आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इसके अलावा शिशुओं को टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और पूरक आहार जैसी सुविधाएं भी देती है। यह योजना महिलाओं और बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है ।
इस लेख में, मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के के बारे में कंपलीट प्रोसेस बताएंगे जैसे की इस योजना के बारे में जानकारी, योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, इसके अलावा छोटी बड़ी जानकारी यहां पर आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए.
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के बारे में जानकारी
उत्तर प्रदेश में रह रही गर्भवती महिलाओं को अच्छा आहार, पोषण संबंधी सभी जरूरतो को पूरा करने , इस योजना की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना से महिलाओं को पुत्र या पुत्री के जन्म होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। पहली तथा दूसरी संतान होने पर महिलाओं को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है, ताकि वह महिलाएं प्रसव से पूर्व प्रसव के बाद आराम करने के लिए आर्थिक मदद प्राप्त हो सके और उन्हें गर्भावस्था में पर्याप्त पौष्टिक आहार मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को नवजात शिशु को उनके जन्म से 2 वर्ष की आयु तक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना गर्भवती माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने के साथ-साथ आर्थिक बोझ को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से गर्भवती महिलाओं को न केवल प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त करने में मदद देना है बल्कि उनके पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद पहुंचाना है. यह योजना उत्तर प्रदेश में गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए एक बेहतर योजना है.
Matritva, Shishu Evam Baalika Madad Yojana Highlight
कारक | मुख्य जानकारी |
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योजना का नाम | यूपी मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
योजना की शुरुआत | श्रम विभाग उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | यूपी के श्रमिकों की पत्नी तथा स्वयं महिला श्रमिक |
मुख्य उद्देश्य | श्रमिक महिला और श्रमिकों की पत्नियों को गर्भावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक मदद राशि | ₹6,000 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
ऑफियशल वेबसाइट | पोर्टल |
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के फायदे
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत निम्नलिखित फायदे मिलते हैं जो कि इस प्रकार है:
उत्तर प्रदेश मातृत्व हितलाभ
- पंजीकृत पुरुष श्रमिक को एक किस्त में ₹6,000 की आर्थिक मदद दी जाती है.
- संस्थागत प्रसव कराने वाली महिला श्रमिक को 3 महीने की न्यूनतम मजदूरी के बराबर राशि + ₹1,000/- चिकित्सा बोनस भी दिया जाता है.
- गर्भपात की स्थिति में महिला श्रमिक को 6 सप्ताह की न्यूनतम मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है.
- नसबंदी कराने वाली महिला श्रमिक को 2 सप्ताह की न्यूनतम मजदूरी के बराबर राशि दी जाती है.
शिशु लाभ (बाल हितलाभ)
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत शिशुओं के लिए मिलने वाले फायदे निम्नलिखित प्रकार है :
- अगर बेटा है तो ऐसे में ₹20,000 एक किस्त में बैंक खाते में दी जाएगी.
- अगर बेटी हैऐसे में ₹25,000 एक किस्त में बैंक खाते में दी जाएगी.
- पहली और दूसरी पुत्री अथवा विधिवत रूप से गोद ली गई पुत्री को ₹25,000/- की फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में राशि दी जाएगी (यदि 18 वर्ष की आयु में अविवाहित है तो परिपक्व होती है)।
- विकलांग पुत्री को ₹50,000/- की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में (यदि 18 वर्ष की आयु में अविवाहित है तो परिपक्व होती है)।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद पात्रता
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के निम्नलिखित टर्म्स ऑफ़ कंडीशन को फॉलो करना होगा जो कि इस प्रकार है:
शिशु लाभ (बाल हितलाभ) योग्य शर्तें
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- लाभार्थी महिला श्रमिक के रूप में कार्य करते हुए होनी चाहिए
- लाभार्थी महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म पर उन्हें लाभ दिया जाएगा.
शिशु लाभ (बाल हितलाभ) योग्य शर्तें
- यह लाभ केवल परिवार में जन्मी पहली बालिका को दिया जाएगा.
- यदि पहले और दूसरे दोनों बच्चे लड़कियां हैं, तो दूसरी बालिका के लिए भी यह फायदा मिलेगा.
- पहले और दूसरे प्रसव में एक से अधिक बालिकाएं होने पर सभी बालिकाएं पात्र हैं।
- निःसंतान दम्पत्तियों द्वारा विधिवत रूप से गोद ली गई पहली बालिका के लिए भी यह लाभ लागू होता है।
- बालिका का जन्म अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्धारित फिक्स्ड डिपॉजिट राशि प्राप्त करने के लिए बालिका उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए .
- यदि लाभार्थी को राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य समान योजना का लाभ मिल चुका है, तो उसे इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा.
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना आवेदन कैसे करें?
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट किया जा सकता है, योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
ऑफलाइन आवेदन
- सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को प्राप्त करें.
- अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भरे.
- अपने डॉक्यूमेंट को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटेस्टेड करें
- अपने निकटतम श्रम कार्यालय, संबंधित तहसील के तहसीलदार,संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी से इस एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई वेरीफाई किराने के लिए दे.
- भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करें जहां से आपने आवेदन पत्र प्राप्त किया था।
- आप संबंधित कार्यालय से अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको नीचे की ओर काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको योजना आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे अपना पंजीकृत मंडल चुने, योजना चुने, अपना पंजीकृत आधार कार्ड संख्या और अपना पंचायत मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन पत्र खोलें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा। और आवेदन फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप सफलतापूर्वक मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने के 3 माह बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर योजना के आवेदन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति के लिए नया पेज खुल जाएगा।
- अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद जरूरी दस्तावेज
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी:
- हाथ से भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म
- महिला आवेदक का आधार कार्ड
- बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिलीवरी प्रमाण पत्र
- आंगनवाड़ी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
- बैंक खाता संख्या
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Faq : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना किस बारे में है?
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना एक ऐसी योजना है जो उत्तर प्रदेश राज्य में गरीब गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है यहां पर उन्हें बच्चों के पैदा होने और पैदा होने से पहले पौष्टिक आहार दिया जाता है. महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को चलाया गया है.
इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलता है?
गर्भवती महिलाओं को बच्चों के पैदा होने से पहले और बच्चा पैदा होने के बाद पौष्टिक आहार आंगनबाड़ी के माध्यम से दिया जाता है इसके अलावा बच्चों के पैदा होने पर उनके बैंक खाते में ₹6000 की आर्थिक सहायता भी दी जाती है ताकि वह अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सके.
इस योजना का लाभ किन्हीं मिलता है?
इस योजना का लाभ बच्चों की मां और बच्चे को दोनों को सरकार के द्वारा दिया जाता है
योजना के लिए पत्र होने के लिए क्या जरूरी है?
महिला आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होनी चाहिए और वह श्रमिक कार्य से जुड़ी होनी चाहिए उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लाभार्थी महिला पहले या दूसरे बच्चे के जन्म के समय इसका लाभ लिया जा सकता है.
इस योजना के आवेदन कैसे किया जा सकता है?
इस योजना के लिए आवेदन आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी से ही कर सकते हैं या फिर श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.