कन्या विवाह सहायता योजना 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म PDF और आवश्यक कागजात क्या हैं

Kanya Vivah Sahayata Yojana: कन्या विवाह सहायता योजना जिसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से भी जाना जाता है, यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य में रह रहे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है, इस योजना की शुरुआत 2006 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत काम करने वाले श्रमिकों की बेटियों की शादी हेतु रु. 55000/- से 65000/- तक तथा अंर्तजातीय विवाह होने पर रु. 61000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है.

इस लेख में, कन्या विवाह सहायता योजना (Kanya Vivah Sahayata Yojana) के बारे में डिटेल में जानेंगे जैसे की योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, योजना के लाभ, योजना का मुख्य उद्देश्य इत्यादि अन्य से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी यहां पर दी जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए.

Kanya Vivah Sahayata Yojana के बारे में जानकारी

कन्या विवाह सहायता का मुख्य उद्देश्य भवन और अन्य निर्माण कार्यों में काम करने वाले लाभार्थी पंजीकृत मजदूरों और पंजीकृत महिला निर्माण मजदूरों की विवाह योग्य बेटियों के लिए आर्थिक सहायता देना है. यह योजना अवैध प्रथम को नियंत्रित करने के लिए वयस्क विवाह जैसी कानूनी व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है.

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत काम करने वाले श्रमिकों की बेटियों की शादी हेतु रु. 55000/- से 65000/- तक तथा अंर्तजातीय विवाह होने पर रु. 61000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है.

Kanya Vivah Sahayata Yojana Highlight

Kanyaa vivah sahayata Yojana registration apply process
कारकमुख्य जानकारी
योजना का नामयूपी कन्या विवाह सहायता योजना 2024
राज्यउत्तर प्रदेश (UP)
योजना की शुरुआतउत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य उद्देश्यपंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादियों के लिए आर्थिक मदद देना
1 ही जात में विवाह करने पर आर्थिक मदद राशि₹55,000
अंतर्जातीय विवाह करने पर आर्थिक मदद राशि₹61,000
सामूहिक विवाह आयोजित करने पर आर्थिक मदद राशि₹65,000
एप्लीकेशन फॉर्मअभी डाउनलोड करें
ऑफियशल वेबसाइटअभी आवेदन करें

कन्या विवाह सहायता योजना के लाभ

कन्या विवाह सहायता के अंतर्गत मिलने वाले लाभ कुछ इस प्रकार है :-

एक लड़की की शादी होने पर

यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक शर्तों को पूरा करता है, तो बोर्ड अपनी बेटी की शादी या स्वंय पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹55,000 (पचास हजार रुपये मात्र) प्रदान करेगा।

अंतर्जातीय विवाह (different caste marriage) के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹61,000 (इकसठ हजार रुपये मात्र) प्रदान किया जाएगा।

सामूहिक विवाह होने की स्थिति में

यदि एक ही स्थान पर एक साथ कम से कम 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है, तो बोर्ड बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में ₹65,000 (साठ हजार रुपये मात्र) प्रदान करेगा।

सामूहिक विवाह के आयोजक को प्रति जोड़े ₹7,000/- की दर से खर्च का भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

सामूहिक विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 सप्ताह पहले ₹5000/- प्रति व्यक्ति की दर से दूल्हा और दुल्हन के कपड़े खरीदने के लिए राशि पंजीकृत श्रमिक के खाते में जमा कर दी जाएगी।

पुनर्विवाह होने की स्थिति में

पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के पुनर्विवाह के मामले में, यह लाभ केवल तभी दिया जाएगा, जब उसका विवाह कानूनी रूप से तलाकशुदा हो या उसके पति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्विवाह हो रहा हो।

तलाक के मामलों में, सक्षम न्यायालय के फैसले की एक फोटोकॉपी और पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह के मामले में, सक्षम स्तर से जारी किए गए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आवश्यक दस्तावेजों के रूप में आवश्यक होगी। पुनर्विवाह के मामलों में दी जाने वाली राशि ₹65,000 होगी.

कन्या विवाह सहायता योजना पात्रता

कन्या विवाह सहायता योजना हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा जो कि इस प्रकार है:-

  • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीकरण कराने के बाद बोर्ड की सदस्यता अवधि कम से कम 365 दिन (1 वर्ष) पूरी हो जानी चाहिए.
  • सामूहिक विवाह की स्थिति में शादी से 15 दिन पहले आवेदन कर सकते हैं.
  • दुल्हन की उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने के बाद ही इसका लाभ दिया जाएगा.
  • यह लाभ अधिकतम 2 बच्चों की शादी के लिए ही मिलेगा.
  • लाभार्थी मजदूर की पुत्री का का आधार कार्ड का होना भी जरूरी है.

कन्या विवाह सहायता योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया

कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है. इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, विवाह को सम्पन्न हुए एक वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए और आवेदक की उम्र सरकार द्वारा निर्धारित आयु से काम नहीं होनी चाहिए ,

योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाया जा सकता है :-

  1. सबसे पहले आपको लोक सेवा केंद्र से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा,
  2. आप बोर्ड की वेबसाइट https://uplabour.gov.in/index-hi.aspx से भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं
  3. अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में, अपनी सभी जानकारी सही सही भरे, और फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करें, आवेदन फार्म पर सिग्नेचर करें
  4. जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई जानकारी को भर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड कर लेते हैं, अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को लोक सेवा केंद्र में जमा करें। या बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन जमा करें।

ध्यान दे : सामूहिक विवाह के मामले में, आवेदन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो सकती है। आयोजक द्वारा सामूहिक विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

कन्या विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी

  • दुल्हन और दूल्हे का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • विवाह कार्ड स्थानीय ग्राम प्रधान / तहसीलदार / पार्षद / पार्षद द्वारा प्रमाणित और सत्यापित किया गया हो
  • संबंधित पुत्री और दूल्हे की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण पत्र
  • स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
  • परिवार रजिस्टर की वेरीफिकेशन
  • यदि पुत्री को गोद लिया गया है, तो उससे संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
  • लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक का परिवार रजिस्टर
  • राशन कार्ड
  • विवाह करने वाले वर-वधू का फोटो
  • एक घोषणा पत्र

इस योजना का लाभ लें >> विधवा पेंशन योजना

FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या इस योजना के तहत एक ही जाति में विवाह किया जा सकता है?

नहीं, अगर इंटर कास्ट मैरिज होती है ऐसे में उन को जोड़ों को इसका फायदा मिलता है.

इस योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक मदद मिलती है?

55000 की राशि इस योजना के अंतर्गत दूल्हा और दुल्हन के खाते में भेजी जाती है.

इंटर कास्ट मैरिज करने पर कितनी राशि मिलती है?

अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता है तो ऐसे में उन्हें 61000 की आर्थिक सहायता योजना के द्वारा दी जाती है.

कौन-कौन आवेदन कर सकता है?

इस योजना के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कुंवारा है, जिनका तलाक हो गया है, विधवा महिलाएं आवेदन कर सकती है.

योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?

लोक सेवा केंद्र से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करके, और उसे फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सबमिट करने के बाद, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करने के बाद, लोक सेवा केंद्र में जमा कर दें, इसके बाद इस योजना के अंतर्गत आपको 55000 से लेकर 65000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

Leave a Comment