Leprosy Pension Scheme 2024: कुष्ठ रोग पेंशन योजना Online रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, पात्रता

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹3000 प्रति महीना आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी। यह योजना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये आर्थिक सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त नहीं होती।

इस लेख में, “उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना” Leprosy Pension Scheme के बारे में जानकारी देंगे जैसे की इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जरूरी दस्तावेज। इसके अलावा योजना से जुड़ी छोटी बड़ी सब जानकारी यहां बताई जाएगी इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के बारे में जानकारी

उत्तर प्रदेश में रह रहे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों को सरकार की तरफ से परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर महीने ₹3000 की आर्थिक मदद उनके बैंक खाते में दी जाती है।

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

यह योजना ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बहुत लाभकारी होगी जो अपने घर का गुजारा भी नहीं कर पाते। यह योजना भरण-पोषण के लिये अनुदान राशि देगी जिससे परिवार की भरण-पोषण जरूर को पूरा किया जा सकेगा।

Leprosy Pension Scheme Check All detail

Leprosy Pension Scheme Highlight

Here is the table formatted for the information you provided:

विशेषताविवरण
योजना का नामकुष्ठ रोग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश
वर्ष2024
शुरू की गईउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
संबंधित विभागदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थीकुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन
उद्देश्यदिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक मदद देना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटPortal
दिव्यांग भरण पोषण योजना आवेदनआवेदन करें

Leprosy Pension Scheme के लाभ

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के तहत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ दिए जाते हैं :

यह योजना कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिए अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति महीने देगी।
पेंशन की राशि लाभार्थी व्यक्ति के बैंक खाते में ऑनलाइन ई-पेमेंट के जरिए ट्रांसफर की जाएगी
उत्तर प्रदेश में कुष्ठरोग पेंशन योजना की सहायता से कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरत को पूरा कर सकेंगे।
बिना किसी असमानता के लाभार्थी व्यक्ति समाज में जी सकेंगे और अपनी बुनियादी खर्चों को खुद उठा सकेंगे।

Leprosy Pension Scheme पात्रता

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्य शर्तों को पूरा करना होगा जो कि इस प्रकार है।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
  • कुष्ठ रोग के कारण हुए दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों हर किसी को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा।
  • आवेदक व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
  • आवेदक अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लेते हुए होना चाहिए।
  • पेंशन की राशि के लिए बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित की जाएगी.
  • उत्तर प्रदेश में रह रहे हर जाति हर समाज हर श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा
  • इस योजना के लिए आवेदन राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति कर सकते हैं।
  • पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए।
  • केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए।

Leprosy Pension Scheme आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन करने के लिए पर्सनल जानकारी, बैंक खाते का विवरण, और आय की जानकारी को सबमिट करना होगा जैसे ही डिटेल वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी दिए गए बैंक खाते में ₹3000 की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी।

कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाया जा सकता है।

  1. सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल को ओपन करें.
  2. वेबसाइट के होम पेज से “विभागीय योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करें ” इस पर क्लिक करें.
  3. अब एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें से एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल से “दिव्यांग पेंशन” को चुने.
  4. ऑनलाइन आवेदन करें इस बटन पर क्लिक करें
  5. आप अपना जनपद चुने
  6. इसके बाद शहरी या ग्रामीण में से कोई भी एक को चुने.
  7. अपना तहसील चुने
  8. इसके बाद आधार कार्ड नंबर, जेंडर, जन्मतिथि पिता का नाम, कैटिगरी, मोबाइल नंबर, अपना पूरा पता यहां पर भरे.
  9. इसके बाद बैंक खाते का विवरण जैसे बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड को एंटर करें.
  10. इसके बाद आय प्रमाण पत्र का नंबर, सबमिट करें
  11. अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिव्यांगता का विवरण जैसे दिव्यांगता का प्रकार,दिव्यांगता का प्रतिशत,दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी तिथि, की जानकारी भरे.
  12. इसके बाद दस्तावेज़(Document) अपलोड करें जैसे अपलोड रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो,अपलोड जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र / दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें.
  13. इसके बाद Declaration दे और फिर कैप्टचा कोड भरे.
  14. अपनी सभी जानकारी भरने के बाद SUBMIT पर क्लिक करें.
  15. जैसे ही आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है इसके बाद आपके बैंक खाते में आर्थिक मदद राशि हर महीने भेज दी जाती है।

योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी।

Leprosy Pension Scheme जरूरी दस्तावेज

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ की जरूरत पड़ेगी।

  • ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट
  • पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • राशन कार्ड
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र

Faq : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कुष्ठ रोग पेंशन योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुष्ठ रोग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है इस योजना को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित संचालित किया जाता है

इस योजना के तहत क्या लाभ हैं ?

दिव्यांगजन व कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को 3000/- रुपये प्रति माह अनुदान राशि उनके बैंक खाते में दी जाती है

इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

उत्तर प्रदेश में रहने वाले ऐसे निवासी जो दिव्यांगजन व कुष्ठ रोग से पीड़ित है वह इसका लाभ ले पाएंगे।

क्या कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता का कोई पात्रता प्रतिशत है?

नहीं, कुष्ठ रोग के कारण विकलांग (किसी भी प्रतिशत विकलांगता के साथ) की जरूरत नहीं पड़ती।

किस आयु वर्ग का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

इस योजना के लिए आवेदन हर व्यक्ति कर सकता है इसके लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है

शहरी निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए?

शहरी निवासी व्यक्ति की वार्षिक आय 56,460/- रुपये से कम होनी चाहिए।

ग्रामीण निवासी व्यक्ति के लिए अधिकतम वार्षिक आय क्या है?

ग्रामीण निवासी व्यक्ति की वार्षिक आय 46,080/- रुपये से कम होनी चाहिए।

इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है

उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन इसकी वेबसाइट से कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट को जमा करके भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

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