Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme (Vrdhavastha Pension Yojana): उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना जिसे वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है. यह योजना 1994 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो उन गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं।
इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के पेंशनरों को प्रति माह ₹1000 की पेंशन दी जाती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹500 की अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
इस लेख में, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में जानेंगे, जैसे की इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जरूरी दस्तावेज, योजना में मिलने वाले लाभ से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी यहां पर दी जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ आज तक बने रहिए.
Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme के बारे में जानकारी
यूपी में वृद्धा पेंशन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी साबित हो सकती है जो गरीबी और असहाय परिस्थिति का सामना कर रही है। इस योजना के द्वारा मिलने वाली पेंशन के द्वारा वो अपनी बुनियादी जरूरत को पूरा कर सकते हैंऔर अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं.
उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत ऐसे आवेदक अप्लाई कर सकते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है और जो गरीबी रेखा के नीचे आते है. उनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रुपए और वही ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए है तो वह इस योजना के लिए पात्र है।
Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme Highlight
कारक | मुख्य जानकारी |
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योजना का नाम | यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2024 |
राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
योजना की शुरुआत | समाज कल्याण विभाग |
मुख्य उद्देश्य | राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद देना |
60 वर्ष से 79 वर्ष के लिए आर्थिक मदद राशि | ₹1,000/- |
80 वर्ष से अधिक के लिए आर्थिक मदद राशि | ₹1,500/- |
आवेदन फॉर्म | अभी डाउनलोड करें |
ऑफियशल वेबसाइट | अभी आवेदन करें |
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है, इस योजना के अंतर्गत 800 रुपए राज्य सरकार, और 200 रुपए केंद्र सरकार प्रदान करती है. कुल मिलाकर वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यदि वरिष्ठ नागरिक की उम्र 80 वर्ष से अधिक है तो उन्हें 500 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं यानी कि उन्हें कुल 1500 रुपए की आर्थिक मदद इस योजना के द्वारा दी जाती है. यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को अच्छा जीवन जीने में मदद करती है.
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के फायदे
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह के फायदे पहुंच आती है, इस योजना के तहत निम्नलिखित फायदे का लाभ लिया जा सकता है:-
- पेंशन राशि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी बुनियादी जरूरत को पूरा करने में मदद करती है
- यह योजना गरीब वरिष्ठ नागरिकों को गरीबी और असहाय स्थिति से बाहर निकलने में मदद करती है
- यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का एहसास दिलाती है।
- यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को समाज में सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाती है
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन पात्रता
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित योग्य शर्तों का पालन करना होता है, जो कि इस प्रकार है :-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष 150 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- आवेदक के पास आधार कार्ड पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए
- अगर आवेदक शहरी क्षेत्र में रहता है तो उसकी वार्षिक आय 56460 रुपए और वही ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए तक होनी चाहिए
- एक एक्टिव बैंक खाता होना चाहिए
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही इसकी ऑफिशल वेबसाइट से किया जा सकता है, आप चाहे तो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है.
इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाया जा सकता है:-
- सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करें.
- वेबसाइट के होम पेज से “वृद्धावस्था पेंशन” योजना ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें
- इसके बाद “आवेदन करें” को चुने
- इसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही सही भर देना है.
- अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जन्म प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है.
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और अपने कुछ अन्य डॉक्यूमेंट के साथ समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है.
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन किए गए फॉर्म की वेरिफिकेशन हर साल अप्रैल से जून महीने में कराया जाता है, जिन पेंशनरों का नाम मृत्यु होने के कारण कट गया है, उनके स्थान पर नई पेंशनरों का नाम चढ़ा दिया जाता है.
- जैसे ही आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी आप के दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता 1000 रुपए की हर महीने भेज दी जाएगी.
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसकी सूची इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- एक शपथ पत्र
जानिए इस योजना का लाभ कैसे ले >> विधवा पेंशन योजना
FAQ : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना कैसी योजना है?
यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जो गरीब वरिष्ठ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद करती है। और उन्हें बुनियादी जरूरत के लिए 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
इस योजना का क्या लाभ है?
यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक जरूरत को पूरा करती है, उन्हें समाज में सम्मान और इज्जत के साथ जीने में सक्षम बनाती है, यह योजना सामाजिक सुरक्षा का अहसास उन्हें करती है.
इस योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक राशि मिलती है?
60 वर्ष से लेकर 79 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को उनके बैंक खाते में 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है, वही 80 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के द्वारा दी जाती है.
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन इसकी आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है, इसके अलावा आप अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं , या फिर आप पेंशन योजना से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1522 पर कॉल कर सकते हैं.
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत एप्लीकेशन फार्म की वेरिफिकेशन कब की जाती है?
हर वर्ष अप्रैल महीने से जून महीने के बीच इस योजना के एप्लीकेशन फॉर्म की वेरीफिकेशन विभाग द्वारा की जाती है.