UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2024: जानें कागजात, ऑनलाइन Registraion लॉगिन और आवश्यक शर्ते

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बच्चों के विकास के लिए सुरक्षित और पोषण वाले माहौल को प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिन्होंने अपने माता-पिता को कोविड के कारण या फिर किसी अन्य कारण से अपने माता-पिता को खो दिया है और वह अनाथ हो गई है तो ऐसे में सरकार की तरफ से सिलाई जाने वाली यह योजना उन्हें ₹ 2,500 की आर्थिक सहायता हर महीने उनके बैंक खाते में देती है।

इस लेख में, हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana) के बारे में जानकारी देंगे जैसे कि इस योजना के लिए आवेदन कौन-कौन कर सकता है, योजना के द्वारा दिए जाने वाले लाभ, आवेदन प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जरूरी दस्तावेज, इसके अलावा यहां पर इस योजना से जुड़ी छोटी बड़ी हर तरह की जानकारी बताई जाएगी इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए.

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana Highlight

कारकमुख्य जानकारी
योजना का नामउत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2024
राज्यउत्तर प्रदेश (UP)
योजना की शुरुआतउत्तर प्रदेश सरकार
मुख्य उद्देश्य18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से या फिर किसी अन्य कारण से अपने माता-पिता को खो दिया है उन्हें आर्थिक मदद देना
आर्थिक मदद राशि₹ 2,500/-
एप्लीकेशन फॉर्मअभी डाउनलोड करें

Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana (General) के बारे में जानकारी

UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana registration apply process

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से या अन्य किसी भी कारण से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी भी एक को खो दिया है उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करती है।

इसके अलावा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है इस योजना के अंतर्गत उन्हें कई सारे लाभ दिए जाते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद सरकारी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का समर्थन करती है, जिसमें NEET, JEE और CLAT जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्र भी शामिल है।

इस योजना के जरिए, तलाकशुदा या परित्यक्त माताओं के बच्चों, जेल में बंद माता-पिता वाले बच्चों और बाल श्रम या भीख मांगने से बचाए गए बच्चों की मदद की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना फायदे

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के कई सारे फायदे उन स्टूडेंट को हो सकते हैं जिनके मां-बाप किसी बीमारी के चलते उन्हें छोड़कर जा चुके हैं इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ लिए जा सकते हैं:-

यह योजना बच्चों के विकास और सुरक्षित माहौल को प्रदान करती है.

12वीं कक्षा पूरी करने के बाद सरकारी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का समर्थन करती है.

NEET, JEE और CLAT जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

बच्चों को सरकार के द्वारा ₹ 2,500 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

UP MBSY एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है।

1. गैर-संस्थागत बच्चे

आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया हो।

18-23 वर्ष के ऐसे युवा जिन्होंने कोविड या किसी अन्य कारण से माता-पिता दोनों या किसी एक को खो दिया हो, तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के के बाद उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे है।

तलाकशुदा माता के बच्चे भी इस योजना का लाभ ले पाएंगे

अगर किसी बच्चों के माता-पिता किसी कारणवश जेल में है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा

यह योजना बाल श्रम, भीख मांगने या वेश्यावृत्ति से बचाए गए बच्चे बच्चों के लिए भी पात्र होगी।

इस योजना के अंतर्गत परिवार के दो बच्चों को सहायता दी जाएगी।

सभी श्रेणी के बच्चों के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000/- से कम होनी चाहिए, हालांकि आय सीमा की शर्त उन पर लागू नहीं होगी, जहां माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो।

2. संस्थागत बच्चे

आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए।

ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0-18 वर्ष के पीछे और वे पहले बाल गृहों में रहते थे और अब पुनः परिवारों में शामिल हो गए हैं या बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे हैं। इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत उन्हें आर्थिक मदद परिवार देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएगी।

UP MBS योजना के लिए कौन एलिजिबल नहीं होगा?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को छोड़कर जो परिवार पहले से ऐसी ही योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जो उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा नहीं देना चाहते जो 23 वर्ष की आयु से पहले स्नातक/डिप्लोमा तक, पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें भी लाभ नहीं मिलेगा।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के लिए आवेदन आसानी से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी लेखाकार, तहसील कार्यालय, या जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां से आवेदन कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने का प्रोसेस निम्नलिखित प्रकार है:

सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी लेखाकार, तहसील कार्यालय, या जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां पर जाए.

इस योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म को भरें

अब इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करें.

अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन करवाना होगा यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ऐसे में वेरीफिकेशन विकास अधिकारी द्वारा की जाएगी वहीं अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो जाती है इसके बाद इस दस्तावेज को District Probation Office/Child Protection Unit में जमा कर दे।

इसके बाद आपके दिए गए बैंक खाते में सरकार द्वारा हर महीने ₹2500 की आर्थिक मदद भेजी जाएगी।

इस योजना के बारे में भी जानिए >> UP Shauchalaya Sahayata Yojana

UP MBSY जरूरी दस्तावेज

इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जिन-जिन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उनकी सूची कुछ इस प्रकार है:

  1. जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
  2. डेथ सर्टिफिकेट जिस अभिभावक की मृत्यु हो गई है
  3. परिवार का आय प्रमाण पत्र (माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होगा)
  4. एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें माता-पिता या गार्जियंस की डिटेल मौजूद हो
  5. यदि आवेदक पढ़ाई कर रहा है तो ऐसे में एडमिशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, (0 से 05 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक नहीं)

Faq : अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह योजना किसकी मदद करेगी?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य उत्तर प्रदेश में रहने वाले उन बच्चों को आर्थिक सहायता देगी जिन्होंने किसी कारणवश अपने माता-पिता को खो दिया है इस योजना के अंतर्गत उन्हें हर महीने बैंक खाते में ₹2500 के अनुदान राशि दी जाएगी.

इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाएगी

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों को जिनके माता-पिता किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है उन्हें अपने घर का पालन पोषण व पढ़ाई को पूरा करने के लिए ₹ 2,500 हर महीने उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे.

इस योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

उत्तर प्रदेश राज्य के सभी पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

क्या तलाकशुदा माताओं के बच्चों को भी योजना का लाभ मिल सकता है?

जी हां, तलाकशुदा माता के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

परिवार के कितने बच्चों को लाभ दिया जाएगा? इस योजना के जरिए परिवार के अधिकतम दो बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी.

इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाएगा?

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए आवेदन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी लेखाकार, तहसील कार्यालय, या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय के द्वारा किया जा सकता है इसके लिए आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जो जो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उनको अटेस्टेड करके वेरिफिकेशन कराना होगा जैसे ही डिटेल वेरीफाई हो जाएगी आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

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